Umar Khalid Bail: दिल्ली में दंगों के आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत मिली है. जहां कड़कड़डूमा कोर्ट ने बुधवार (18 दिसंबर) को उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी है. दरअसल, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस उद्देश्य के लिए सात दिनों की अवधि के लिए जमानत मंजूर की है. बता दें कि, उमर खालिद ने अपने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी.
न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उमर खालिद वर्तमान में 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से संबंधित एक बड़ी साजिश के मामले में न्यायिक हिरासत में है. फिलहाल, अदालत ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी है. बता दें कि, उमर खालिद पिछले चार साल से जेल में बंद हैं. खालिद पर आरोप है कि इन्होंने ही दिल्ली दंगों की साजिश रची थी. इसके बाद इनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया.
Delhi | Umar Khalid, former student leader of JNU, has been granted interim bail to attend the marriage functions of his cousin. The Karkardooma court has approved the bail for a period of seven days for the purpose.
— ANI (@ANI) December 18, 2024
Khalid is currently in Judicial Custody in connection with a… pic.twitter.com/4y7akZJQlW
उमर खालिद की गिरफ्तारी कब हुई थी?
उमर खालिद, जो कि दिल्ली में हुए 2020 के हिंसक दंगों के मामले में प्रमुख आरोपी हैं, उनको सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था. उमर की गिरफ्तारी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिनमें आपराधिक साजिश, दंगा फैलाने, गैरकानूनी सभा आयोजित करने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत विभिन्न अपराधों थे. इस मामले के बाद से उमर खालिद जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका का मामला अब भी अदालत में चल रहा है.
जमानत याचिका का दूसरा दौर
उमर खालिद की जमानत याचिका पर कई बार सुनवाई हो चुकी है. दरअसल, मार्च 2022 में निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था. जहां हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था, और तब से उनकी जमानत याचिका का मामला लगातार चर्चा में रहा है. इस मामले में उमर खालिद की जमानत का दूसरा दौर चल रहा है, और उनकी रिहाई के लिए कानूनी प्रक्रिया जारी है.