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India Daily

फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन, प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद फारूक अब्दुल्ला को प्रवर्तन निदेशालय का समन मिला है. ईडी ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में अब्दुल्ला को कल पूछताछ के लिए बुलाया है.

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Edited By: Gyanendra Sharma
Farooq Abdullah

नई दिल्ली: नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद फारूक अब्दुल्ला को प्रवर्तन निदेशालय का समन मिला है. ईडी ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में अब्दुल्ला को कल पूछताछ के लिए बुलाया है, वह केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा तलब किए जाने वाले नए विपक्षी नेता बन गए हैं. इसके पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में समन का सामना करना पड़ रहा है, वहीं, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में एजेंसी द्वारा जांच का सामना करना पड़ रहा है. ये तीनों नेता इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं.

कल ईडी कार्यालय में पेश होने होगा

समन में 86 वर्षीय अब्दुल्ला को श्रीनगर में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है. जांच एजेंसी ने अनुभवी राजनेता को 11 जनवरी (गुरुवार) को पूछताछ के लिए उसके सामने पेश होने के लिए कहा है. श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद पर वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ईडी ने 2022 में मामले में आरोप पत्र दायर किया था.

क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा है मामला

इस मामले में जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित धन की हेराफेरी शामिल है, जिसे क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित विभिन्न लोगों के व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था. एजेंसी ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की. फारूक अब्दुल्ला पर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया था.

क्या है आरोप

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का "दुरुपयोग" किया और खेल निकाय में नियुक्तियां कीं ताकि बीसीसीआई द्वारा प्रायोजित धन को लूटा जा सके. अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष थे. 

एजेंसी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उसी आरोपी के खिलाफ दायर 2018 आरोप पत्र पर आधारित है. पिछले साल अप्रैल में, फारूक अब्दुल्ला के उमर अब्दुल्ला से जम्मू-कश्मीर बैंक धोखाधड़ी मामले में संघीय जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी.