फरीदाबाद के एक पार्क में 7 नवंबर 2022 को 34 साल की महिला के साथ रेप हुआ था. इस दौरान उसके साथ बर्बरता भी की गई थी और आखिर में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई. मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की थी और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की थी. काफी मशक्कत के बाद करीब 2 हफ्ते बाद आरोपी को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था.
एडिशनल सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को महिला से रेप और बर्बरता के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए शख्स को फांसी की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने दोषी को एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी भरने को कहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन पुलिस की ओर से पेश किए गए डीएनए रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा सुनाई.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में मृतका की मां और पति के साथ-साथ कुल 36 लोगों की गवाही हुई. मामले की पुलिस से शिकायतदर्ज कराने वाले शख्स के भाई ने सबसे पहली महिला की सेमी न्यूड लाश देखी थी. इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी. जानकारी के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और पड़ताल में जुट गई थी.
जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान पता चला कि 34 साल की महिला 7 नवंबर 2022 को बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी थी. इस दौरान सेक्टर-11 डी राजीव नगर झुग्गी बस्ती में रहने वाला मनोज नेपाली वहां पहुंचा. पेशे से मजदूर मनोज ने महिला से बातचीत शुरू की.
पुलिस की पूछताछ में मनोज ने बताया कि उसने जब महिला से बातचीत शुरू की, तो पता चला कि उसका पति से झगड़ा हुआ है और वो पति के साथ न रहकर अपनी मां के साथ रहती है. दोनों के बीच काफी बातचीत हुई, फिर मनोज नेपाली ने महिला को शादी का झांसा दिया और अपने साथ सेक्टर-7 स्थित गुरुद्वारा के पास लेकर पहुंचा.
पूछताछ के दौरान मनोज नेपाली ने पुलिस को बताया कि उसने पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद अननैचुरल तरीके से शारीरिक संबंध बनाए. जब महिला ने भागने की कोशिश की तो उसका गला घोंट दिया और महिला के प्राइवेट पार्ट में पाइप डाल दिया, जिससे महिला की मौत हो गई.