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पूर्व अग्निवीरों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, आरक्षण के साथ यहां मिलेगी नौकरी

EX Agniveer Res:  केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को लेकर बड़ी घोषणा लागू की है. इस घोषणा के तहत पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10 फीसदी का आरक्षण प्रदान किया जाएगा. गृह मंत्रालय ने पिछले साल ही केंद्रीय सुरक्षा बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी. यह नियम जल्द ही लागू कर दिए जाएंगे.

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Edited By: India Daily Live
  EX Agniveer
Courtesy: Social Media

EX Agniveer Res:  पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते साल केंद्रीय सुरक्षा बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी. अब इसे लागू किया जा रहा है. इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ( CISF ) , सीमा सुरक्षा बल ( BSF ), रेलवे सुरक्षा बल ( RPF ) में पूर्व अग्निवीरों को यह आरक्षण मिलेगा.

आरपीएफ के डीजी मनोज यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगामी समय में रेलवे सुरक्षा कांस्टेबल पद के लिए होने वाली सभी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी का आरक्षण होगा. उन्होंने कहा कि आरपीएफ अग्निवीरों का स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित है. इससे रेलवे सुरक्षा बल को नई उर्जा और ताकत मिलेगी. 

BSF ने क्या कहा? 

वहीं इस मामले को लेकर BSF के डीजी नितिन अग्रवाल ने कहा कि हम सैनिक तैयार कर रहे हैं,इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. इससे सभी बलों को फायदा होगा. पूर्व अग्निवीर जवानों को भर्ती में 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाएगा. 

क्या बोला CISF? 

CISF की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों को भर्ती करने का बड़ा कदम उठाया है. इसको लेकर हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं. कांस्टेबल की 10 फीसदी रिक्तियां पूर्व  अग्निवीरों के लिए रिजर्व रहेंगी. इसके अलावा उन्हें शारीरिक परीक्षा में छूट दी जाएगी. 

क्या है अग्निवीर योजना? 

केंद्र सरकार की साल 2022 में शुरू की गई इस योजना में 17.5 से 21 साल की आयु वाले युवाओं को सेना में भर्ती करने का प्रावधान है. इनमें से 25 फीसदी को भारतीय सशस्त्र बलों में 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान शामिल है.अग्निवीर योजना का विरोध बढ़ने पर सरकार ने कहा था कि अर्द्ध सैनिक बलों की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्हें 10 फीसदी का आरक्षण प्रदान किया जाएगा.