भारत सरकार ने सोमवार रात को ज्ञानेश कुमार को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में नियुक्त किया. यह नियुक्ति उस समय हुई, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में सुनवाई के लिए दो दिन बाद की तिथि तय की गई थी.
ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और विवाद
ज्ञानेश कुमार, जो कि आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं और मार्च 2023 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए थे, ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वे गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे और 2019 में जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के दौरान भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.
News Alert! Election Commissioner Gyanesh Kumar appointed as CEC: Law ministry
— Press Trust of India (@PTI_News) February 17, 2025
Gyanesh Kumar first CEC to be appointed under new law on appointment of election commissioner pic.twitter.com/x7qjgIxDJb
राहुल गांधी, जो चयन समिति के तीसरे सदस्य हैं, बैठक से बाहर निकल गए थे और उन्होंने बैठक को स्थगित करने की मांग की थी. उनका कहना था कि चयन समिति के गठन में कुछ बुनियादी समस्याएं हैं, क्योंकि यह समिति सरकार के पक्ष में हावी दिखाई दे रही थी. उनका यह भी आरोप था कि संसद में विपक्षी सांसदों की निलंबन स्थिति के दौरान सरकार ने एक नया कानून पारित किया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है.
कांग्रेस की आपत्ति
कांग्रेस ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर सरकार पर आरोप लगाया कि उसने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बनाए रखने की बजाय उसे नियंत्रित करने की कोशिश की है. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "यह सिर्फ 48 घंटे की बात थी, सरकार को सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी." उन्होंने यह भी दावा किया कि नया कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चयन समिति का हिस्सा बनाने का आदेश दिया गया था.
ज्ञानेश कुमार और नई कानून के तहत नियुक्ति
यह पहली बार है जब नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति की गई है. इससे पहले, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते थे. हालांकि, हाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने एक नया कानून लागू किया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को चयन समिति से हटा दिया गया और प्रधानमंत्री की पसंद के एक केंद्रीय मंत्री को समिति में शामिल किया गया. वहीं, 1989 बैच के हरियाणा-कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है.