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India Daily

'राम मंदिर प्रसाद' के नाम पर मिठाइयां बेच रही थी ये बड़ी ई-कॉमर्स साइट, केंद्र सरकार ने थमाया नोटिस

उपभोक्ता प्राधिकरण ने अमेजन से सात दिनों में जवाब मांगा है. साथ ही चेतावनी दी है कि जवाब देने में विफल रहने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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Edited By: Naresh Chaudhary
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हाइलाइट्स

  • उपभोक्ता प्राधिकरण ने अमेजन से सात दिनों में मांगा जवाब
  • श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से बेचा जा रहा था प्रसाद

Ram Mandir Prasad: अयोध्या में श्रीराम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है. उत्तर प्रदेश सरकार समेत केंद्र सरकार तैयारियों मे ंजुटी है. इसी बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 'श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद' के नाम पर भ्रामक दावा करने के साथ मिठाइयां बेचने को लेकर ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन को नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की एक शिकायत के आधार पर केंद्र सरकार के तहत आने वाले नियामक प्राधिकरण की ओर से की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अमेजन प्रसाद के नाम की आड़ में मिठाइयों की बिक्री कर रहा है. 

उपभोक्ता प्राधिकरण ने अमेजन से सात दिनों में मांगा जवाब

जानकारी के मुताबिक, उपभोक्ता प्राधिकरण ने अमेजन से सात दिनों में जवाब मांगा है. साथ ही चेतावनी दी है कि जवाब देने में विफल रहने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, कंपनी ने कहा कि वे इस बारे में उचित कार्रवाई कर रहे हैं. सीसीपीए की ओर से बताया गया है, अधिकारियों ने देखा कि विभिन्न मिठाइयां/खाने की वस्तुएं अमेजन पर बिक्री के लिए हैं, जिन्हें श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद होने का दावा किया गया है. आरोप है कि ग्राहकों को भ्रमित किया जा रहा है. 

श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से बेचा जा रहा था प्रसाद

बिक्री के लिए अमेजन पर लिस्टेड प्रोडेक्ट्स पर 'श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद- रघुपति घी लड्डू', 'अयोध्या राम मंदिर अयोध्या प्रसाद- खोया खोबी लड्डू', 'राम मंदिर अयोध्या प्रसाद - देसी गाय के दूध का पेड़ा' लिखा हुआ है. केंद्रीय प्राधिकरण ने कहा कि इस तरह की भ्रामक जानकारी और सूचना ग्राहकों को प्रभावित करती है. उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 4(3) के तहत, कोई भी ई-कॉमर्स इकाई अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं अपनाएगी, चाहे वह अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापार के दौरान हो या नहीं. 

अमेजन ने इस मामले में दी अपनी सफाई

बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 'भ्रामक विज्ञापन' पर प्रतिबंध लगाता है, जो ऐसे प्रोडेक्ट या सर्विस की गलत जानकारी देता है. उधर, अमेजन ने एक बयान में कहा कि कंपनी अपनी नीतियों के अनुसार उचित कार्रवाई कर रही है. अमेजन के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि हमें कुछ विक्रेताओं की ओर से भ्रामक उत्पाद दावों और उनके उल्लंघन की जांच के संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) से कहा गया है.