मध्य प्रदेश श्योपुर जिला कोर्ट ने 4 साल पुराने मामले में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष और उनकी पत्नी समेत 3 लोगों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है. 2020 में विवाद और लड़ाई के बाद घायल पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अब इतने साल के बाद इस मामले में फैसला सुनाया गया है.
एफआईआर के अनुसार पीड़ित और उसके चाचा का लड़का राधारमण मीणा उसकी पत्नी कुहांजापुर गांव में धर्मसिंह मीणा के घर गए थे. वहां मेरे भाई रमन मीणा ने धर्मसिंह से कहा, 'तू मेरी घरवाली के मोबाइल पर गलत मैसेज मत डाला कर.' इस बात पर दोनों पक्षों में गाली-गलौज शुरू हो गया. इस बीच धर्म सिंह ने तलवार से रमन मीणा पर हमला कर दिया, जिससे उसे चोट लगी.
बाकी उसके साथ आए लोगों को भी पीटा गया. इस दौरान कुछ को गंभीर चोटें आईं. इलाज के दौरान घायल रमन उर्फ राधारमन मीणा को श्योपुर से कोटा रैफर कर दिया और कोटा से जयपुर भेज दिया. इलाज के दौरान रमन मीणा की मौत हो गई. पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 323, 294, 506, 34, 302 और आयुध अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत आदलत में आरोप पत्र पेश किया गया.
मामले की सुनवाई के बाद अदलात ने धर्मसिंह मीणा, उसके बेटे बाबूलाल मीणा, सपना मीणा और दशरथ रावत पुत्र सुरेश कुमार रावत निवासी श्योपुर को दोषी माना. विभिन्न धाराओं में कुल 23 हजार रुपए का जुर्माना भी लगया गया.