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अग्निवीर के परिवार को पैसे मिलते हैं या नहीं? राहुल गांधी के दावों के बाद शहीद के पिता ने कर दिया खुलासा

Rahul Gandhi On Agniveer: संसद के मानसून सत्र में आज, सोमवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अग्निवीरों का मामला उठाया है. करीब 90 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने अग्निवीर योजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्निवीर के शहीद होने पर परिवार को मुआबजा नहीं मिलता. इस पर अब शहीद के पिता ने ही खुलासा कर दिया है.

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Rahul Gandhi On Agnivee
Courtesy: Indai Daily Live

Rahul Gandhi On Agniveer: संसद सत्र के छठवें दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को कई मुद्दों पर घेरा. संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, NEET, बेरोजगारी, नोटबंदी, GST, MSP, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या समेत अन्य कई विषयों पर चर्चा की. करीब 90 मिनट के भाषण में एक उन्होंने अग्निवीरों का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया. राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के भर्ती जवान को शहीद का दर्जा नहीं देती है. शहीद हुए अग्निवीर के परिवार को मुआवजा भी नहीं दिया जाता.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े करने और शहादत पर मुआवजा न मिलने के दावे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया है. इसके साथ ही शहीद अक्षय गवाटे के पिता ने भी जवाब दिया है. इसी के साथ राहुल गांधी की पोल खुल गई है.

क्या कहा राहुल गांधी ने?

अग्निवीर योजना पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सेना के साथ पूरे देश को पता है कि ये सेना की नहीं पीएम का ब्रेन चाइल्ड है. राहुल गांधी ने दावा किया कि अग्निवीरों के शहीद होने की स्थिति में उनके परिजनों को मुआवजा नहीं दिया जाता है. इसके लिए उन्होंने पुष्टि के लिए शहीद के परिवार से हुई बातचीत का हवाला दिया. हालांकि शहीद का नाम नहीं बताया.

जब राहुल के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई और कहा कि सरहद पर अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है, तो उसे एक करोड़ रुपए मिलता है. इसपर फिर से राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई क्या है, ये अग्निवीर और उसका परिवार ही जानता है. राहुल गांधी के इस बयान के बाद से ही उन पर बीजेपी हमलावर है.

शहीद के पिता ने की पुष्टि

देश में राहुल गांधी के बयान पर चर्चा हो रही है. इस बीच दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में तैनाती के दौरान शहीद हुए अग्निवीर अक्षय गवाटे के पिता का बयान आया है. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के बुलढाणा के रहने वाले शहीद अग्निवीर अक्षय गवाटे के पिता लक्ष्मण गवाटे ने बताया कि उन्हें कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपये का मुआवजा मिला.

क्या है मुआवजे का नियम?

अग्निवीर योजना के नियम के अनुसार, ड्यूटी के दौरान शहीद होने पर परिवार को 48 लाख का बीमा कवर, 44 लाख अनुग्रह राशि, 4 साल का पूर्ण वेतन और सेवा निधि के साथ-साथ सेवा निधि कोष में जमा राशि के अलावा सरकार का योगदान मिलता है. अगर मृत्यु ड्यूटी के दौरान नहीं होती है तो 48 लाख का बीमा कवर, सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान दिया जाता है.

शहादत के अलावा विकलांग को लेकर भी नियम है. विकलांग की स्थिति में अग्निदेव को 100% पर 44 लाख,  75% फीसदी पर 25 लाख और 50% विकलांग पर 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के साथ ही चार साल वेतन और सेवा निधि, सेवा निधि कोष में जमा राशि सरकार के योगदान के साथ दी जाती है.