DGCA imposes Fine on Air India: डीजीसीए ने टाटा समूह की एयर इंडिया पर नॉन क्वालीफाइड क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट ऑपरेट करने के आरोप में 98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. नागरिक उड्डयन नियामक (DGCA) ने एयर इंडिया के डायरेक्टर ऑपरेशन पर 6 लाख रुपये और डायरेक्टर ट्रेनिंग प 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ रेगुलेटरी ने फ्लाइट के पायलट को भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए. डीजीसीए ने जुर्माना लगाने के साथ विमानन कंपनी को चेतावनी भी दी है.
डीजीसीए ने बताया कि एयर इंडिया लिमिटेड ने एक फ्लाइट को ऑपरेट की थी जिसे नॉन-ट्रेनर लाइन कैप्टन के साथ नॉन-लाइन-रिलीज्ड फर्स्ट ऑफिसर द्वारा कमांड किया गया था. DGCA ने इसे बड़ी चूक मानते हुए कहा कि इसके गंभीर परिणाण देखने को मिल सकते थे.
डीजीसीए ने अपने एक बयान में कहा, 'संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है. एयर इंडिया लिमिटेड ने एक गैर-प्रशिक्षक लाइन कैप्टन द्वारा संचालित उड़ान का संचालन किया, जिसे एक गैर-लाइन-रिलीज प्रथम अधिकारी के साथ जोड़ा गया था. इसे नियामक ने एक गंभीर शेड्यूलिंग घटना के रूप में देखा है, जिसके महत्वपूर्ण सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं.'
एयर इंडिया ने 10 जुलाई को स्वेच्छा से इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद डीजीसीए ने व्यापक जांच शुरू की. जांच में विनियामक प्रावधानों के कई उल्लंघनों का पता चला, जिसमें एयरलाइन की शेड्यूलिंग और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में कमियों की ओर इशारा किया गया. इसके साथ ही उसे विमान कंपनी को नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया. इन नियमों के उल्लंघन के कई दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते थे.