Delhi Traffic Advisory: किसानों के 'दिल्ली चलो' से पहले पंजाब-हरियाणा बॉर्डर सील, कई जगह रूट डायवर्जन
Delhi Traffic Advisory: किसानों के 'दिल्ली मार्च' को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में धारा 144 लागू की है. साथ ही दिल्ली के कई बॉर्डर इलाकों में भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है.
Delhi Traffic Advisory: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर 13 फरवरी को प्रस्तावित किसान विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सिंघु बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा) के आसपास डायवर्जन रहेगा. एडवाइजरी में कहा गया है कि सिंघु बॉर्डर पर 12 फरवरी से कमर्शियल वाहनों के लिए और 13 फरवरी से सभी प्रकार के वाहनों के लिए ट्रैफिक या तो पूरी तरह से बंद रहेगा या फिर डायवर्ट रहेगा.
एडवाइजरी में कहा गया है कि गाजीपुर सीमा के जरिए दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला ट्रैफिक अक्षरधाम मंदिर के सामने से पुश्ता रोड, पटपड़गंज रोड, मदर डेयरी रोड या फिर चौधरी चरण सिंह मार्ग से आईएसबीटी आनंद विहार की ओर जा सकता है. टिकरी बॉर्डर के आसपास भी डायवर्जन रहेगा. पुलिस की ओर से सलाह दी गई है कि रोहतक रोड से बहादुरगढ़, रोहतक की ओर जाने वाले भारी वाहनों को नजफगढ़ झरोदा सीमा से हरियाणा में एंट्री करने के लिए नांगलोई चौक से नजफगढ़ नांगलोई रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा किसानों के दिल्ली मार्च के आह्वान से पहले सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए गाजीपुर सीमा पर पहुंच चुके हैं.
सिंधू बॉर्डर पर भारी संख्या में तैनात हुआ फोर्स
जीटी करनाल रोड पर ट्रैफिक जाम की भारी समस्या हो सकती है, क्योंकि किसानों के 'दिल्ली-चलो' विरोध प्रदर्शन से पहले सिंधू बॉर्डर के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. झज्जर के एसपी अर्पित जैन ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया है कि बाहर से दो कंपनियां आईटीबीपी और बीएसएफ बुलाई गई हैं. कुल 11 कंपनियां यहां तैनात होंगी. हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं. दिल्ली पुलिस के साथ कॉर्डिनेशन किया जा रहा है.
इस बीच दिल्ली पुलिस ने किसानों के विरोध मार्च को देखते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सभी सीमाओं पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया. इस रोक के साथ-साथ पुलिस ने उत्तर प्रदेश से दिल्ली में ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक और कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. दिल्ली पुलिस के एक आधिकारिक बयान के अनुसार लागू किया गया आदेश 11 मार्च तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता.
प्रदर्शन के दौरान इन चीजों की सख्ती से मना
आदेश के अनुसार, किसी भी प्रदर्शनकारी को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें आग्नेयास्त्र, तलवार, त्रिशूल, भाले, छड़ें आदि शामिल हैं. यह आदेश पुलिस उपायुक्त, उत्तर पूर्वी जिला, दिल्ली के कार्यालय की ओर से जारी किया गया था. किसान संगठनों ने एमएसपी पर कानून और अन्य मांगों को लेकर अपने समर्थकों से 13 फरवरी को दिल्ली में इकट्ठा होने का आह्वान किया है. उनकी मांगें पूरी होने तक दिल्ली की सीमा पर बैठने की भी संभावना है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में 144 के तहत एहतियाती आदेश जारी करना जरूरी है.
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