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नहीं मिल रही अरविंद केजरीवाल को राहत, ED के बाद अब CBI मामले में कोर्ट ने रिमांड पर भेजा

Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब नीति के भ्रष्टाचार मामले में ईडी के बाद अब CBI मामले में भी अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है. आज ही सीबीआई ने उन्हें अधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की जमानत रद्द कर दी थी. लोअर कोर्ट ने ईडी मामले में 20 जून को उन्हें जमानत दी थी.

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Arvind Kejriwal
Courtesy: Social Media

Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब नीति के भ्रष्टाचार मामले में ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने सीबीआई की याचिका  मंजूर करते हुए उसे अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड दे दी है. इससे पहले ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज की थी. बीते मंगलवार को सीबीआई ने रात में करीब 9 बजे के आसपास तिहाड़ जेल जाकर मुख्यमंत्री केजरीवाल से शराब नीति केस में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पूछताछ की थी. 

आज ही अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था. उन्हें ट्रायल कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया. जांच एजेंसी ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड की मांग की थी. कोर्ट ने 4 घंटे तक सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया. 7 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा. अब 29 जून को इस मामले में सुनवाई होगी. 

'खबरें चली है कि मैंने सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाए हैं'

सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में बुधवार को पेश किया. इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि ऐसे खबरें चली है कि मैंने सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाए हैं. मैं आपको बता दूं यह सरासर गलत है. इस केस में कोई भी दोषी नहीं है. केजरीवाल के इस बयान पर सीबीआई की ओर से कहा गया कि मीडिया में जो भी चल रहा है वह सच और फैक्ट्स पर आधारित है.

केजरीवाल ने आगे कहा कि ये लोग चाहते हैं कि फ्रंट पेज पर ये हेडलाइन छपे कि अरविंद केजरीवाल ने अपना ठीकरा मनीष सिसोदिया पर फोड़ा.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई के दौरान ये केजरीवाल के वकील की ओर से ये भी कहा गया था कि उनके खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा भी नहीं दर्ज किया है. यानी वो सीबीआई केस में आरोपी नहीं हैं. ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए.

21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. 87 दिनों से वो जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई से 2 जून तक के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए पैरोल दी थी.

बीते मंगलवार को सीबीआई ने रात में करीब 9 बजे के आसपास तिहाड़ जेल जाकर मुख्यमंत्री केजरीवाल से शराब नीति केस में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पूछताछ की थी. इसके बाद बुधवार को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया.