Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को राहत न देते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को तय की है. इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है.
उल्लेखनीय है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर ले रखा था जो कि कल खत्म हो रही है, ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय गुरुवार को एक बार फिर से रिमांड को बढ़ाने की मांग कर सकता है.
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस याचिका में सीएम केजरीवाल ने कहा है कि खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी गिरफ्तारी और रिमांड ली है, जो असंवैधानिक है.
दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव के ठीक पहले एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, जब देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू थी. उन्होंने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी समान अधिकार पाने में एक रुकावट है.
सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि आपको मुझे गिरफ्तारी की जरूरत और कारण बताना होगा. ये एक ऐसा मामला है जिसमें लोकतंत्र के तहत समान मौका मिलने का अधिकारी शामिल है. साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिन भी बहुत लंबा होता है, जब आपकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध हो. उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि ईडी ज्यादा समय लेकर अपने नापाक इरादों को सच करने में लगी है.
हालांकि ईडी ने केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि अगर आपको जल्दी सुनवाई करानी है तो आपको याचिका की एक कॉपी हमें देने चाहिए. इससे हमें भी तैयारी का मौका मिलेगा. इस पर सिंघवी ने आरोप लगाया कि जवाब दाखिल करने का अनुरोध देरी की रणनीति थी. साथ ही AAP प्रमुख की गिरफ्तारी में कई स्पष्ट मुद्दे बताए. सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की है.