सबूत, टाइमिंग, राजनीति...केजरीवाल को हाई कोर्ट ने यूं दिया झटका, 10 प्वाइंट में समझें पूरी बात

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को  दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने केजरीवाल गिरफ्तारी और रिमांड को सही बताया है.

India Daily Live

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है. आए दिन उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है. दरअसल, सीएम केजरीवाल को आज फिर दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया था. 

दिल्ली हाईकोर्ट की मानें तो केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड अवैध नहीं हैं.  केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को सही बताते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई है. आइए 10 प्वाइंट में समझते हैं  हाईकोर्ट के फैसले की बड़ी बातें. 

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शराब घोटाले की साजिश में शामिल थे अरविंद केजरीवाल
  • हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची थी और रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे. वह व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे.
  • हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास सबूतों में हवाला डीलरों के बयान, अप्रूवर्स के बयान, आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बयान भी मौजूद हैं. इन लोगों ने कहा है कि उसे गोवा चुनाव में खर्च के लिए पैसे दिए गए थे.
  • हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाने को गलत बताया. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को पहले से पता था मार्च के आस-पास चुनाव है.
  • ईडी ने पर्याप्त सबूत के आधार पर केजरीवाल को किया गिरफ्तार, सीएम समेत सभी के लिए कानून बराबर
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की उस दलील को भी नकार दिया कि उनसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी पूछताछ हो सकती थी. कोर्ट ने आगे कहा कि गिरफ्तारी का समय ED तय करती है.
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को फटकारते हुए कहा कि अदालत राजनीति का अखाड़ा नहीं है.
  • हाईकोर्ट ने कहा कि जज कानून से चलते हैं राजनीति से नहीं, राजनीति के सवाल को कोर्ट ने किया खारिज.
  • हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का नहीं बल्कि यह मामला केजरीवाल और ईडी के बीच का है.
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल