दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति केस में 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर हैं. 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में फिर से जाना होगा. अब उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि उन्हें 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए. उन्होंने क हा है कि वे PET-CT स्कैन और कुछ दूसरे टेस्ट कराना चाहते हैं. उनकी सेहत खराब है, इसलिए जांच कराने के लिए उन्हें 7 दिन और दे दिए जाएं. अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत दायर की है.
क्यों मिली थी अरविंद केजरीवाल को जमानत?
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीवन खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा रही है. ईडी ने विरोध में कहा था कि यह नहीं होना चाहिए, इससे गलत संदेश जाएगा.
गिरफ्तारी पर क्या कहते हैं केजरीवाल?
अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें फंसा रही है, चुनावी माहौल में उन्हें गिरफ्तार करके लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है. अरविंद केजरीवाल की रिहाई के विरोध में ईडी ने कहा था कि जांच एजेंसी ने उन्हें 9 बार समन भेजे थे लेकिन उन्होंने हर बार इसे टाल दिया था. वे निदेशालय के सामने पेश ही नहीं हो रहे थे.
क्या है ईडी का तर्क?
अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है. ईडी ने कहा है अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन साउथ गैंग से है, जिनके इशारे पर दिल्ली की आबकारी नीति तैयार की गई थी.