दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित बीजेपी के 7 विधायकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सातों बीजेपी विधायकों की सदस्यता को बहाल कर दिया है. विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा स्पीकर ने विजेंद्र गुप्ता, अजय कुमार महावर, अनिल कुमार बाजपेयी, ओम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, मोहन सिंह बिष्ट और अभय वर्मा को निलंबित कर दिया था.
बता दें कि विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने के आरोप में स्पीकर से बीजेपी के 7 विधायकों को सदन से अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने सदन में बीजेपी विधायकों के निलंबन का एक प्रस्ताव पेश किया था. दिलीप पांडे के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया था.
स्पीकर के फैसले के बाद बीजेपी के सातों विधायकों ने अदालत में अपने निलंबन को चुनौती दी. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद 27 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था. बीजेपी के निलंबित विधायकों ने कोर्ट में कहा था कि विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही के समापन तक उनका निलंबन नियमों का उल्लंघन है. वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के अधिकारियों ने कोर्ट को यह दलील दी कि विधायकों का निलंबन उचित है.
बीजेपी के 8 में से 7 विधायकों के निलंबन को लेकर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा तानाशाही के अधीन है. उन्होंने आगे कहा था कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और सोची समझी साजिश के तहत विपक्ष के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.