दिवाली से पहले फिर आया सरकारी फरमान, दिल्ली में 1 जनवरी तक लगा पटाखों पर बैन
Delhi firecrackers ban: दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 1 जनवरी, 2025 तक पटाखों पर बैन लगाने की घोषणा की है. इस बैन में शहर की सीमा के भीतर उत्पादन, बिक्री और उपयोग शामिल है और ऑनलाइन बिक्री भी शामिल है. दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों को शामिल करते हुए एक कार्य योजना शहर के सर्दियों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों के हिस्से के रूप में सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करेगी.
Delhi firecrackers ban: दिल्ली सरकार ने दीपावली के त्योहार पर पटाखों पर पूर्ण बैन लगा दिया है. यह बैन 1 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगा. इस बैन का उद्देश्य आगामी सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को कम करना है.
1 जनवरी तक दिल्ली में लगा पटाखों पर बैन
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि बैन शहर की सीमा के भीतर पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग को भी शामिल करता है. इसके अलावा, ऑनलाइन पटाखों की बिक्री और डिलीवरी पर भी बैन लगाया गया है.
राय ने जोर देकर कहा, "पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर बैन 1 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगा. बैन को सख्ती से लागू करने के लिए, दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी. यह उपाय दिल्ली सरकार की वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार की गई 21 बिंदुओं वाली शीतकालीन कार्य योजना का हिस्सा है.'
क्यों सरकार ने लिया ऐसा फैसला
दिल्ली सरकार का मानना है कि पटाखों से निकलने वाले प्रदूषक तत्व वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में, जब वायु प्रदूषण पहले से ही उच्च स्तर पर होता है, पटाखों का उपयोग प्रदूषण को और अधिक बढ़ा सकता है.
बैन लागू करने के लिए कौन से कदम उठाएगी दिल्ली सरकार
बैन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाने की योजना बनाई है. दिल्ली सरकार का उद्देश्य इस बैन के माध्यम से शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है. इनमें से कुछ प्रमुख कदम हैं:
- सख्त निगरानी: दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियां शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी रखेंगी ताकि पटाखों का उत्पादन, बिक्री या उपयोग नहीं किया जा सके.
- जागरूकता अभियान: दिल्ली सरकार जनता को पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाएगी. इन अभियानों में विज्ञापन, स्कूल कार्यक्रम और सामाजिक मीडिया का उपयोग किया जाएगा.
- सजा का प्रावधान: बैन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माना और यहां तक कि गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है.
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