Delhi firecrackers ban: दिल्ली सरकार ने दीपावली के त्योहार पर पटाखों पर पूर्ण बैन लगा दिया है. यह बैन 1 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगा. इस बैन का उद्देश्य आगामी सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को कम करना है.
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि बैन शहर की सीमा के भीतर पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग को भी शामिल करता है. इसके अलावा, ऑनलाइन पटाखों की बिक्री और डिलीवरी पर भी बैन लगाया गया है.
राय ने जोर देकर कहा, "पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर बैन 1 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगा. बैन को सख्ती से लागू करने के लिए, दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी. यह उपाय दिल्ली सरकार की वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार की गई 21 बिंदुओं वाली शीतकालीन कार्य योजना का हिस्सा है.'
दिल्ली सरकार का मानना है कि पटाखों से निकलने वाले प्रदूषक तत्व वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में, जब वायु प्रदूषण पहले से ही उच्च स्तर पर होता है, पटाखों का उपयोग प्रदूषण को और अधिक बढ़ा सकता है.
बैन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाने की योजना बनाई है. दिल्ली सरकार का उद्देश्य इस बैन के माध्यम से शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है. इनमें से कुछ प्रमुख कदम हैं: