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नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत, पिछले साल हुआ था गिरफ्तार, जानिए क्या था मामला

अदालत ने कहा, ‘सीमित साधनों के साथ झुग्गी में रहने वाले याचिकाकर्ता के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए और यह तथ्य कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है एवं याचिकाकर्ता 30 नवंबर, 2024 से हिरासत में है, मुझे यह ऐसा उपयुक्त मामला नहीं लगता, जिसमें जमानत देने से इनकार किया जा सके.

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Edited By: Reepu Kumari
Bail to the accused of sexual harassment of a minor girl, he was arrested last year, know what was t
Courtesy: Pinteres

दिल्ली की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोपी एक व्यक्ति को इस आधार पर जमानत दे दी कि जांच पूरी हो चुकी है और वह 30 नवंबर, 2024 से हिरासत में है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोलेट रश्मि कुजूर यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं.

अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने कहा, ‘सीमित साधनों के साथ झुग्गी में रहने वाले याचिकाकर्ता के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए और यह तथ्य कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है एवं याचिकाकर्ता 30 नवंबर, 2024 से हिरासत में है, मुझे यह ऐसा उपयुक्त मामला नहीं लगता, जिसमें जमानत देने से इनकार किया जा सके.

सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने अक्टूबर 2024 में 16 वर्षीय लड़की का कई बार यौन उत्पीड़न किया. आरोपी के वकील मनीष भदौरिया ने दलील दी कि वास्तव में आरोपी और लड़की के बीच सहमति से संबंध बने थे.

अदालत ने 16 जनवरी के आदेश में कहा, ‘‘रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि वर्तमान मामला पीड़िता या अभियोजनकर्ता के बयान पर दर्ज किया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी सहमति से दो बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे.’

अदालत ने जांच अधिकारी द्वारा पीड़िता के बारे में बताए गए तथ्यों पर गौर किया, जिसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था.

तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता/आरोपी को 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर राहत दी.

अदालत ने आरोपी को पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों या अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से संपर्क न करने, उन्हें धमकी या कोई प्रलोभन नहीं देने का भी निर्देश दिया.

(इस खबर को इंडिया डेली लाइव की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)