नई दिल्ली: दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में हैं. किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है. धारा 144 दिल्ली में 11 मार्च 2024 तक प्रभाव में रहेगा. दिल्ली पुलिस ने यह फैसला दिल्ली के कई इलाकों और सीमाओं पर किसानों के मार्च को देखते हुए लिया है. वहीं सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके चौकसी बढ़ा दी गई है. किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए मौके पर तीन हजार जवान तैनात रहेंगे.
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी जॉय टिर्की ने जानकारी साझा करते हुए कहा धारा 144, 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2024 तक दिल्ली में प्रभाव में रहेगा. इसी के साथ दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पर भीड़ इक्कठा करना कानून के खिलाफ माना जाएगा. ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक्स, कमर्शियल व्हीकल, घोड़े आदि पर प्रोटेस्टर का दिल्ली में आने पर रोक रहेगी.
इसके अलावा किसी भी प्रदर्शनकारी या आम आदमी को हथियार, तलवार, त्रिशूल, लाठी या रोड आदि के साथ दिल्ली में आने की अनुमति नहीं होगी. अगर किसी भी शख्स के पास से हथियार से जुड़ी हुई चीजें मिलती हैं तो उन व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर बड़ी कारवाई करगी. धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
Information has been received that some farmer organisations have given a call to their supporters to gather/march to Delhi on 13th February for their demands of the law on MSP and others. They are likely to sit at the border of Delhi till their demands are met. In order to avoid… pic.twitter.com/1KXTYDiGDl
— ANI (@ANI) February 11, 2024
किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा पुलिस ने अंबाला-जींद और फतेहाबाद पर स्थित पंजाब हरियाणा सीमाओं की सील कर दिया है. हरियाणा पुलिस ने शनिवार को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. जिसमें 13 फरवरी को मुख्य सड़कों पर यात्रा सीमित करने का आग्रह किया गया है. यातायात भीड़ को कम करने के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं. वहीं हरियाणा सरकार ने सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और बल्क एसएमएस सेवा का बंद कर दिया है.