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दिल्ली में दमघोंटू हवा का कहर, GRAP-4 लागू; जानें किन-किन चीजों पर लगेगी रोक

Delhi GRAP-4 : दिल्ली में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की सब-कमेटी ने सोमवार रात को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP-4 लागू कर दिया. ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं.

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Edited By: Princy Sharma
Delhi Air Pollution AQI
Courtesy: Pinterest

Delhi Air Pollution AQI: राजधानी की हवा में एक बार फिर जहर घुलने लगा है. हालात गंभीर देखते हुए सरकार ने आज से दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 लागू कर दिया है. इसके साथ में कुछ पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं.  बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया, जिससे 'Severe+' कैटेगरी पहुंच गया है.

हवा की इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए केंद्र के पैनल CAQM ने GRAP-4 लागू कर दिया. GRAP-4 के तहत ट्रकों की एंट्री बैन कर दी है. सिर्फ आवश्यक सेवाओं, CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल वाहनों को छूट दी गई है. हाईवे, फ्लाईओवर, सड़कों और पाइपलाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी बंद हो जाएंगे. इसके साथ कक्षा 6-9 और 11वीं के लिए ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन लागू हो सकता है. वहीं, सरकारी और निजी कार्यालयों में  50% वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा. 

क्या रहेगा खुला?  

GRAP-4 लागू होने के बाद  आवश्यक सेवाओं और सामान लाने वाले वाहनों को छूट दी गई है. इसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और CNG/इलेक्ट्रिक वाहन चलते रहेंगे. एक्सपर्ट ने सलाह दी गई है कि बच्चे, बुजुर्ग और मरीज घर में ही रहें और बाहर जाने से बचें. 

तापमान में गिरावट  

दिल्ली में ठंड भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है. कई जगहों पर शीतलहर जारी है और तापमान 5°C तक लुढ़क गया है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए घने कोहरे और ठंड के और बढ़ने की चेतावनी दी है. दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक लोगों को बेहाल कर रहा है. ऐसे में अब GRAP-4 के नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी हो गया है.