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India Daily

आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

The court granted Amanatullah Khan relief from arrest till February 24
Courtesy: Pinterest

दिल्ली के मुस्लिम बहुल सीट ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत मिल गई है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को जमानत दे दी. दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

आप विधायक पर आरोप है कि दिल्ली के जामिया नगर इलाके में सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाली. राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत देने के साथ ही जांच में शामिल होने को कहा.


अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला करने वाली टीम का नेतृत्व किया. इससे पहले कोर्ट ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी. खान को अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट ने उन्हें 25,000 रुपये का जमानत बांड भरने का आदेश भी दिया. 

सबूतों से न करें छेड़छाड़

कोर्ट ने आप विधायक से कहा कि वो इस मामले की जांच कर रही टीम के साथ सहयोग करें. इसके साथ ही  उन्हें निर्देश दिया कि वो इस केस से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ न करें. अमानतुल्लाह खान अग्रिम जमानत मिलने के बाद कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे. इसी के साथ वो जांच कर रही टीम के किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं कर सकेंगे. इस मामले में आप विधायक खान पर आरोप है कि उन्होंने एक संदिग्ध को गिरफ्तारी से बचने में मदद की और एक हत्या के मामले में पुलिस जांच में बाधा डाली.