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बृजभूषण सिंह पर चलेगा महिला पहलवानों से यौन शोषण करने का केस? कोर्ट ने तय किए ये आरोप

Brij Bhushan Singh: कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने के आदेश दे दिया है.

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Edited By: India Daily Live
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Brij Bhushan Singh: कथित तौर पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को करारा झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. कोर्ट ने 6 में से 5 पर आरोप तय करने का आदेश दिया जबकि एक मामले में आरोप तय करने का आदेश नहीं दिया गया.

इसके साथ ही कोर्ट ने उनके सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और उनके सचिव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. 

5 मामलों में आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत

कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 ऐसे मामले हैं जिन पर आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं. बृज भूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 354-ए ( किसी महिला यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है.

 दिल्ली पुलिस ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून साल 2023 को IPC की धारा 354, 354 ए, 354 डी और 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.   

सेक्रेटरी पर भी आरोप तय

वहीं, बृज भूषण के सचिव विनोद तोमर के खिलाफ कोर्ट ने आईपीसी की धारा 506(1) के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं.  अब इस मामले में तय आरोपों पर 21 मई को बहस भी होगी. ये आरोप गैर जमानती हैं. यानी इन आरोपों पर बेल नहीं मिलती है. 

 जिन धाराओं पर आरोप तय किए गए हैं, उन्हें साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस सबूत पेश करेगी. वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश किए गए सबूत पर बचाव पक्ष दलीलें रखेगा. बृज भूषण के वकील उन्हें बचाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पेश किए सबूत को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे.

आरोप तय होने पर क्या बोले बृज भूषण

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