नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी डिग्री मामले में गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दायर किए गए आपराधिक मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है. मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "मुकदमे पर रोक लगाने की केजरीवाल की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि हाई कोर्ट 29 अगस्त की तय तारीख पर मामले पर फैसला करेगा"
Supreme Court refuses to grant relief to Delhi’s Chief Minister Arvind Kejriwal in the criminal defamation case filed by the Gujarat University over his comments in connection with the Prime Minister’s degree.
— ANI (@ANI) August 25, 2023
Supreme Court notes that Kejriwal’s plea to stay the trial is pending… pic.twitter.com/oPUFC3pR2J
गलत बयानबाजी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्ररार पीयूष एम पटेल ने केजरीवाल के उपर मानहानि केस किया था. उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल के बयानों ने विश्वविद्यालय को ठेस और नुकसान पहंचाने का काम किया है. जिसके बाद केजरीवाल ने हाई कोर्ट से मेट्रोपॉलिटन अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी. केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को कोर्ट द्वारा समन भी जारी किए गए थे हालांकि दोनों नेताओं ने दिल्ली में बाढ़ की बात कहकर पेशी से छूट ले ली थी.
जिसके बाद हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि दोनों नेताओं को जब कोर्ट में बुलाया गया तब उन्हें वहां मौजूद रहना चाहिए था. जिसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस याचिका को रद्द कर दिया और गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज मामले को खारिज करने से भी इनकार कर दिया. उसके बाद इस फैसले के खिलाफ आम आम आदमी पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. जंहा से उन्हें राहत नहीं मिली है.
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