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नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में येदियुरप्पा पर कसा शिकंजा, CID ने फाइल की चार्जशीट

B S Yeddyurappa: बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न मामले में जांच कर रही कर्नाटक सीआईडी ने विशेष अदालत में चार्जशीट फाइल की है. उनके ऊपर पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. आरोप पत्र में कई धाराएं लगाई गई हैं. इसी साल मार्च के महीने में एक महिला ने येदियुरप्पा के खिलाफ उसकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था.

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Edited By: India Daily Live
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Courtesy: Social Media

B S Yeddyurappa: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ सीआईडी ने गुरुवार को विशेष अदालत में चार्जशीट फाइल की है. येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग से यौन उत्पीड़न करने का आरोप है. इसी साल के मार्च में उनके खिलाफ बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी. बच्ची की मां ने बताया था कि येदियुरप्पा ने अपने आवास में उसकी बच्ची का यौन शोषण किया है.

इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है. येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत आरोप लगाया गया है. इसके तहत 3 साल से लेकर 5 साल की सजा का प्रावधान है.

येदियुरप्पा के खिलाफ लगाई गईं ये धाराएं

पोक्सो एक्ट के अलावा कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पर आईपीसी की धारा 204 (सबूत मिटाने) और धारा 214 (जांच के बदले पैसे या संपत्ति की पेशकेश करना) और धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) लगाई गई है.

14 मार्च को महिला ने दर्ज कराई शिकायत

यौन उत्पीड़न की घटना कथित तौर पर इसी साल को 2 फरवरी को हुई थी. लड़की की मा ने बताया था कि वह अपनी बेटी के साथ येदियुरप्पा के घर गई थी. इसी दौरान उसकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न हुआ. महिला ने 14 मार्च को मुकदमा दर्ज कराया था. इसके अगले ही दिन यानी 15 मार्च को मामला सीआईडी को सौंप दिया गया था.

मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में गुरुवार को सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया. 28 जून को इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. इससे पहले 14 जून की सुनवाई में हाई कोर्ट ने सीआईडी से कहा था कि कोई भई कदम किसी के प्रेशर यानी जबरदस्ती नहीं उठाना है.

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि हम कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठा सकते हैं. इस मामले में चार्जशीट दाखिल करना कोई दंडात्मक कदम नहीं. वैसे पोक्सो के मामले में चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल किया जाना चाहिए.

12 जून को नहीं पेश हुए थे येदियुरप्पा

17 जून को येदियुरप्पा इस मामले में पूछताछ के लिए सीआईडी के सामने पेश हुए थे.  81 साल के येदियुरप्पा के खिलाफ 13 जून को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था. इस पर 14 जून को हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. उससे पहले 12 जून को सीआईडी ने येदियुरप्पा को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया था. लेकिन येदियुरप्पा नहीं पहुंचे थे. उन्होंने कहा था कि वह अभी दिल्ली में है.