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चंदा कोचर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI को दिया झटका, गिरफ्तारी को अवैध बता जानें क्या बोले

Chanda Kochhar : चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को धोखाधड़ी मामले में CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी को बाम्बे हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया है.

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Edited By: India Daily Live
Chanda Kochhar and Deepak Kochhar

Chanda Kochhar and Deepak Kochhar: ICICI बैंक की CEO और MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को वीडियोकॉन समूह को प्रदान किए गए कर्ज में कथित तौर पर अनियमितताओं को लेकर CBI द्वारा गिरफ्तार किया गया था. जिसको बाम्बे हाईकोर्ट ने अवैध ठहराते हुए कहा है कि इस तरह किसी को जांच एजेसी द्वारा गिरफ्तार करना सत्ता का दुरुपयोग है. कोर्ट ने कोचर दंपति को दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि करते हुए आदेश पर टिप्पणी की.

साल 2022 में हुई थी गिरफ्तारी

ICICI बैंक-वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में कोचर दंपति पर 23 दिसंबर 2022 को उनके बेटे की शादी से कुछ हफ्ते पहले ही CBI द्वारा गिरफ्तार किया गया था. उन दोनों पर इस मामले में FIR साल 2019 में ही दर्ज हुई थी. 

CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर कोचर दंपति ने इसे गैर-कानूनी घोषित करने की मांग को लेकर बाम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसपर कोर्ट ने 9 फरवरी 2023 को अंतरिम आदेश के तहत दोनों को जमानत मंजूर कर ली.

गिरफ्तारी धारा 41ए(3) को नहीं करती है पूरा

बाम्बे हाई कोर्ट के जज अनुजा प्रभुदेसाई और एनआर बोरकर की खंडपीठ ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'नियम और कानून का सही तरह से प्रयोग किए बिना ही कोचर दंपित को गिरफ्तार करना अवैध है. सीआरपीसी की धारा 41ए(3) को पूरा किए बिना ही शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ये गिरफ्तारी हुई थी.'