CBI की विशेष अदालत के जज एसपी नाइक निंबालकर ने विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. CBI ने दावा किया है कि अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर ने भुगतान में जानबूझकर चूक करके सरकारी बैंक को 180 करोड़ रूपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया. यह वारंट सीबीआई द्वारा दर्ज धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) से जुड़े 180 करोड़ रूपये के धोखाधड़ी में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
CBI की विशेष अदालत के जज एसपी नाइक निंबालकर ने 29 जून को माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. सीबीआई की दलीलों एव दस्तावेज और आरोपित के भगोड़े होने का संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा, यह गैर जमानती वारंट जारी करने का एक उपयुक्त मामला है.
CBI ने दावा किया है कि अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या ने भुगतान में जानबूझ कर चूक करके सरकारी बैंक को 180 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका शराब व्यवसायी, वर्तमान में लंदन में रहता है और भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है.
यह वारंट सीबीआई द्वारा दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले से संबंधित है. जांच एजेंसी के मुताबिक 2007 और 2012 के बीच तत्कालीन किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा आईओबी से लिए गए कर्ज का कथित रूप से दूसरे मद में उपयोग किया गया
बता दें कि अभी हाल ही में भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करके भागे शराब कारोबारी विजय माल्या के बेटे सिद्वार्थ की शादी लंदन में हुई है. जिसमें तमाम मेहमान और पारिवारिक मित्र मौजूद थे.