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'दीदी' को सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया झटका, संदेशखाली मामले में जारी रहेगी CBI जांच, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें संदेशखाली में जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के मामले में सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी.

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Edited By: India Daily Live
supreme court and mamata banerjee
Courtesy: Social Media

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण-जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था. दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी लेकिन कोर्ट ने सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने सवाल उठाया और पूछा कि राज्य सरकार को इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? आखिरकार राज्य सरकार किसी को बचाना चाहती है क्या? इस दौरान जस्टिस के वी विश्वनाथन ने कहा कि सुनवाई की पिछली तारीख पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने कहा था कि शीर्ष अदालत यह विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने के बाद इस मामले को स्थगित कर दिया जाना चाहिए. इसके बाद पीठ ने कहा, 'धन्यवाद...मामला खारिज किया जाता है.'

हाई कोर्ट ने दिया रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

उच्च न्यायालय ने सीबीआई को संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भूमि हड़पने के आरोपों की जांच करने और अगली सुनवाई तक एक पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

क्या है पूरा मामला?

पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के एक गांव संदेशखाली में उस समय राजनीतिक पारा हाई हो गया जब गांव के लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी, उन सभी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसके कद्दावर नेता शेख शाहजहां के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे. आक्रोशित लोगों ने शाहजहां और उसके सहयोगियों पर जबरन जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. बाद में शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले पर बीजेपी और टीएमसी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.

ED के अधिकारियों पर हुआ था हमला

संदेशखाली में जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के मामले में सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जिसे आज खारिज कर दिया गया है. बता दें कि सीबीआई पहले से ही संदेशखाली मामले में ईडी के अधिकारियों पर हमले की जांच कर रही है. 5 जनवरी को हुई इस घटना में अब तक 3 प्राथमिकी भी दर्ज की है.