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नहीं कम हो रही अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें, कोर्ट ने दी CBI को मुकदमा चलाने की मंजूरी

Excise policy case: आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इस बीच अपनी रिहाई को लेकर उन्हें एक और झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

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Edited By: India Daily Live
Arvind Kejriwal in Excise Policy Case
Courtesy: Social Media

Excise policy case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई. इस मामले में वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से मिली है. सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ पहले ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी  है.  CBI ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं. अब अदालत 27 अगस्त को पूरक आरोपपत्र की समीक्षा करने वाली है.  

केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई के लिए यह मंजूरी एक जरूरी कदम था. 20 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी थी. स्पेशल जज कावेरी बावेजा उसी दिन केजरीवाल और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के सप्लीमेंट्री चार्जशीट की भी समीक्षा करेंगी. 

मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं केजरीवाल 

30 जुलाई को सीबीआई ने अपना चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जिसमें केजरीवाल को आरोपी बनाया गया और आरोप लगाया गया कि वे इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं.  हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी लेकिन सीबीआई मामले के कारण वे अभी भी जेल में हैं. 

हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण देने की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. अपील खारिज होने के कुछ पल बाद ही केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने उन्हें दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से हिरासत में ले लिया.  इसके बाद  29 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. 


जमानत याचिका का क्या हुआ?

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी.  सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां ने सीबीआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी और केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया है.