कलकत्ता हाई कोर्ट ने शनिवार (12 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, जहां वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था. हाई कोर्ट का ये आदेश भाजपा नेता और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा बांग्लादेश की सीमा से लगे मुस्लिम बहुल जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग के बाद आया है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता हाई कोर्ट का ये कदम राज्य सरकार के मौजूदा हालात पर नियंत्रण स्थापित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है. जहां मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों में हुए ताजा हिंसक घटनाओं ने पूरे इलाके को अशांत कर दिया था.
हिंसा के बाद केंद्रीय बलों की बढ़ी जरूरत
बता दें कि, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बीते 8 अप्रैल से तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में पारित वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई थी. दरअसल, शुक्रवार को नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान फिर से हिंसा भड़क उठी. वहीं, शनिवार को भी जारी रही हिंसा के दौरान एक उन्मादी भीड़ ने दो लोगों - एक पिता और उसके बेटे - की हत्या कर दी. हालांकि, अब तक 110 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. इसके अलावा पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है.
वहीं, इस हिंसा ने प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी, जिसके बाद अदालत ने कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है.
जानिए कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या दिया आदेश?
दरअसल, कोलकाता हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर असंतोष जताया और केंद्रीय बलों के त्वरित हस्तक्षेप का निर्देश दिया. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती से स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और हिंसा की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा.
स्थिति अब नियंत्रण में- पुलिस अधिकारी
फिलहाल, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) राज्य पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने में सहायता कर रहा है. ऐसे में संवेदनशील इलाकों, खासकर जंगीपुर के आसपास, जो हिंसा का केंद्र है, उसमें बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है.