जेल जाएंगी बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी! जानें क्या है पूरा मामला
Rita Bahuguna Joshi: 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ एमपी/एमएलए कोर्ट ने 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है.
Rita Bahuguna Joshi: प्रयागराज सांसद रीता बहुगुणा जोशी को आचार संहिता उल्लंघन मामले में लखनऊ की MP/MLA कोर्ट ने 6 महीने कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने उन पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आपको बताते चलें, यह पूरा मामला 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान का है. 2012 में रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट से प्रत्याशी से थीं. उन पर आरोप था कि चुनावी प्रचार का निर्धारित समय खत्म होने के बाद भी उन्होंने अपना प्रचार-प्रसार जारी रखा था.
आचार संहिता उल्लंघन का आरोप
प्रयागराज सांसद रीता बहुगुणा जोशी पर आरोप है कि प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद भी उन्होंने प्रचार करना जारी रखा था. जानकारी के अनुसार वह एक जनसभा को संबोधित कर रहीं थी. इसकी मामले में उनके खिलाफ स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार चतुर्वेदी ने कृष्णानगर थाने में केस दर्ज कराया था.
इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत केस दर्ज करवाकर कार्रवाई की गई थी. आपको बताते चलें, रीता बहुगुणा जोशी उस समय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं थीं.
6 महीने की जेल, एक हजार जुर्माना
आचार संहिता उल्लंघन मामले में रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 6 महीने की कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें अपील करने का समय देते हुए जमानत भी दे दी.