Bihar Reservation Bill: बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) में गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक पास कर दिया गया है. बिहार विधानसभा में दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही 75 प्रतिशत आरक्षण संशोधन विधेयक सर्व सहमति से पारित हो गया. नीतीश सरकार ने बिहार में जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने और आरक्षण 75 फीसदी तक ले जाने फैसला लिया था, जिसके बाद विधानसभा में आरक्षण संसोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसे सभी सदस्यों की सहमति से पास कर दिया.
इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि ये पहल सभी सदस्यों से बात करने के बाद की गई है. अब बिल सदन में पेश कर दिया गया है, इसलिए सभी सदस्य अब बिना आपत्ति किए आरक्षण संशोधन विधेयक सर्व सहमति से पास कर दें. इसके बाद विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक सर्व सहमति से पारित कर दिया गया.
गौरतलब है कि, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां आरक्षण की सीमा 75 प्रतिशत तक करने का सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया है. जदयू, राजद और कांग्रेस की महागठबंधन वाली सरकार ने कैबिनेट से इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है. नीतीश सरकार ने पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 18 फीसदी, अति पिछड़ा ओबीसी के लिए 25 फीसदी, एससी के लिए 20 फीसदी और एसटी के लिए दो फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव पास किया है.
बिहार में हाल ही में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे. बिहार सरकार ने इसे विधानसभा में भी पेश किया. इस दौरान नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि जातिगत सर्वे की रिपोर्ट को देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ाने की जरूरत है. राज्य में जनसंख्या के आधार पर वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाया जा सकता है.
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