menu-icon
India Daily

Bihar News: अभ्यर्थियों के पक्ष में पटना हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, उम्र नहीं बनेगी शिक्षक बनने की राह में रोड़ा

Bihar News: कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति व राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा गया.

auth-image
Edited By: Gyanendra Tiwari
Bihar News: अभ्यर्थियों के पक्ष में पटना हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, उम्र नहीं बनेगी शिक्षक बनने की राह में रोड़ा

नई दिल्ली.  पटना हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उम्र के आधार पर सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों की होने वाली भर्ती परीक्षा से वंचित किए गए अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने परीक्षा समिति को निर्देश दिया है कि सभी वंचित समेत सभी अभ्यर्थियों के आवेदन शनिवार 2 बजे तक स्वीकार करें.

अब उम्र सीमा पार चुके अभ्यर्थियों भी इस भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं और टीचर बन सकते हैं. कोर्ट ने इस आदेश के साथ ये भी कहा कि यह उसका अंतिम आदेश नहीं है.

ये परीक्षा 4 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 2023 तक कराई जाएगी. विभाग ने उम्मीदवारों को उम्र सीमा पार करने के आधार पर परीक्षा में बैठने से रोक दिया था. पटना हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति व राज्य सरकार से अगली सुनवाई के दौरान इस मामले को लेकर स्थिति को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति व राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा गया. हलफनामे के बाद ही इस मामले पर कोर्ट सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाएगा. इस मामले की मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होनी है.

पटना हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले से उन अभ्यार्थियों को बड़ी राहत मिली होगी जो कई सालों से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे थे लेकिन बोर्ड ने अधिक उम्र के चलते उनके आवेदन स्वीकार करने से इनकार किया था.

यह भी पढ़ें- Mathura: बांके बिहारी मंदिर का चबूतरा या कब्रिस्तान, अब कोर्ट से होगा समाधान...जानें पूरा मामला