Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana: बिहार सरकार (Bihar Government) ने अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार देने के नाम पर एक नई योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा. इसमें से केवल 5 लाख रुपए वापस करने होंगे. शेष 5 लाख रुपए बिहार सरकार अनुदान के तौर पर देगी. इसका सीधा मतलब ये है कि 10 लाख के कर्ज में से 5 लाख रुपए राज्य सरकार माफ कर देगी. इस योजना को 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना' नाम दिया गया है. राज्य सरकार ने इसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना का विस्तार बताया है.
'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना' के तहत सरकार की तरफ से प्रदान की जाने वाली ये राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी. जिससे अल्पसंख्यक युवा उद्योग स्थापित कर सकेंगे. इस योजना का लाभ केवल बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं और पुरुषों को नया उद्योग शुरू करने के लिए दिया जाएगा. योजना के लिए सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है.
बिहार सरकार की 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना' में लोन लेने वाले लाभार्थी को केवल 5 लाख रुपए का की लोन चुकाना होगा. ये योजना केवल नए उद्योगों पर ही लागू हो सकेगी. भले ही बिहार सरकार इस योजना को अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार मुहैया कराने का प्रयास बता रही हो. भले इसे समाज के अन्य वर्गों के लिए चली आ रही योजना का विस्तार बता रही हो. लेकिन जिस समय पर बिहार कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है, इसे तुष्टिकरण की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है.
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