Bangal Teacher Recruitment Supreme Court Relief: ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें 2022 में एसएससी शिक्षक भर्ती के अतिरिक्त पदों की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था.
SC ने कहा- नहीं थी जांच की जरूरत
बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अतिरिक्त पदों का सृजन पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ था. कोर्ट ने कहा, ''राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग की सिफारिशों और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही यह फैसला लिया, ऐसे में इसमें किसी तरह की न्यायिक जांच की ज़रूरत नहीं थी.''
हाईकोर्ट का आदेश बताया 'अनुचित'
वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इन पदों को 'अवैध' बताया था और सीबीआई को जांच का आदेश देते हुए राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से पूछताछ तक की बात कही थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज करते हुए कहा कि 'यह निर्देश न्यायोचित नहीं था.'
CBI की बाकी जांच पर कोई असर नहीं
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह फैसला सिर्फ अतिरिक्त पदों पर सीबीआई जांच से जुड़ा है. बाकी मामलों में सीबीआई की चल रही जांच और चार्जशीट पर इसका कोई असर नहीं होगा. इसी घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को जेल भेजा गया था.
2016 भर्ती घोटाले से जुड़ा है मामला
इसके अलावा, बंगाल सरकार ने 2022 में 6,861 अतिरिक्त पदों को क्रीऐट किया था, ताकि 2016 के एसएससी भर्ती घोटाले में रद्द की गई नियुक्तियों के बाद योग्य उम्मीदवारों को एडजस्ट किया जा सके. हाईकोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस पर आपत्ति जताई थी और सीबीआई जांच का आदेश दिया था.