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इंसानियत तार-तार! 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या मामले में अपराधी को मिली 3 बार मौत की सजा

Bhopal Minor Girl Rape and Murder Case: मध्य प्रदेश के भोपाल में एक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को पांच साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले में तिहरी मौत की सजा सुनाई है. चलिए जानते हैं इस मामले के बारे में.

Bhopal Minor Girl Rape and Murder Case: मध्य प्रदेश के भोपाल में एक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को पांच साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले में तिहरी मौत की सजा सुनाई है. इस मामले की रिपोर्ट पिछले साल सितंबर में दर्ज की गई थी. अदालत ने दोषी की मां और बहन को सबूतों को गायब करने के लिए दो-दो साल की जेल की सजा भी सुनाई. 

अतिरिक्त सेशन जज और स्पेशल जज (POCSO) कुमुदिनी पटेल ने आरोपी अतुल निहाले को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(L) और POCSO अधिनियम की धारा 5(j)(i)/6, भारतीय न्याय संहिता की धारा 66 और POCSO अधिनियम की धारा 5(j)(iv)/6 और BNS की धारा 103 के तहत अलग-अलग तिहरी मौत की सजा सुनाई. 

लगाई गई ये धारा: 

इसके अलावा, जज पटेल ने आरोपी को बाकी बचे जीवन के लिए धारा 65(2) बीएनएस एवं 5(एम)/6 पोक्सो अधिनियम तथा धारा 64(2)एम बीएनएस एवं 5(एल)/6 पोक्सो अधिनियम के तहत दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी को धारा 87 एवं 238(ए) बीएनएस के तहत सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई. इसके साथ ही जज कुमुदिनी पटेल ने मामले में सह-आरोपी अतुल की मां और उसकी बहन को भी धारा 238(ए) बीएनएस के तहत दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. 

क्या है मामला:

यह घटना पिछले साल 24 सितंबर की है जब एक नाबालिग अपने घर से लापता हो गई थी और दो दिन बाद उसका शव आरोपी के घर से बरामद हुआ था. शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भोपाल भेजा गया था और रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था. बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और डीएनए जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप किया था और उसकी हत्या की थी. 

चार्जशीट तैयार होने के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और कुल 22 गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे अलग-अलग धाराओं में तीन बार मौत की सजा सुनाई. साथ ही अलग-अलग धाराओं में मौत तक दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी की मां बसंती बाई और उसकी बहन चंचल को भी दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.