Ramdev Patanjali Second Blow: पंतजलि के 14 प्रोडक्ट पर बैन के बाद योगगुरु बाबा रामदेव को एक और झटका लगा है. जीएसटी उल्लंघन के मामले में GST इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट जनरल (DGGI) 27.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है. पिछले 48 घंटों में बाबा रामदेव को ये दूसरा झटका है.
DGGI ने 20 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) अनियमितता के लिए पतंजलि फूड्स पर 27.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इससे पहले उत्तराखंड सरकार की ओर से बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि के आयुर्वेद और दिव्य फार्मेंसी की ओर से बेचे जाने वाले स्वासारी गोल्ड, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, बीपी ग्रिट समेत 14 प्रोडक्ट के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे.
GST अधिकारियों ने खुलासा किया, ITC में 20 करोड़ रुपये की अनियमितता का पता लगाने के बाद DGGI चंडीगढ़ की ओर से जुर्माना लगाया गया है. GST अधिकारियों के मुताबिक, फर्जी ITC क्लेम के मामले में ब्याज समेत आईटीसी क्लेम की राशि तक जुर्माना लगाया जा सकता है. अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में फर्जी ITC का दावा 20 करोड़ रुपये था और जुर्माना राशि ब्याज समेत 27.5 करोड़ रुपये है, इसलिए कुल राशि 47.5 करोड़ रुपये है.
जुर्माना के संबंध में टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से पतंजलि के अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन वे इस मामले में किसी भी सवाल का जवाब देने में असमर्थ दिखे. उधर, पतंजलि के 14 प्रोडक्ट के बैन होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि से इन प्रोडक्ट्स का फार्मूला भी मांगा है. पतंजलि आयुर्वेद के मीडिया प्रभारी एसके तिजारावाला ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हम राज्य सरकार की ओर से दिए गए नोटिस का जवाब देंगे और हमारे खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में कानूनी सहारा लेंगे.