Delhi Excise Policy Case: क्यों सही है केजरीवाल की गिरफ्तारी? ईडी ने याचिका के खिलाफ दायर किया जवाब
ED Reply On CM Kejriwal Arrest: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिका में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है जिसको लेकर कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया था. अब इस मुद्दे पर प्रवर्तन निदेशालय ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है.
ED Reply on CM Kejriwal Arrest: दिल्ली हाई कोर्ट में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को अपना जवाब दाखिल कर दिया है. इस जवाब में ईडी ने दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताने वाली याचिका का विरोध किया है.
ईडी ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीएम केजरीवाल को 'किंगपिन' बताया है और हाई कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ही यह पॉलिसी बनाई गई थी और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जरिए ही मनी लॉन्ड्रिंग की थी. इस मनी लॉन्ड्रिंग का एक हिस्सा (करीब 45 करोड़) 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में अभियान को सफल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था.
जानें गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में ईडी ने क्या दिया जवाब
ईडी ने हाई कोर्ट से कहा,'दिल्ली शराब घोटाले से पैदा हुए अपराध से लाभ कमाने वालों में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है. अपराध की आय के एक हिस्से (लगभग 45 करोड़ रुपये नकद) का उपयोग 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान AAP के चुनाव अभियान में किया गया है. AAP ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है जो कि PMLA 2002 की अपराध की धारा 70 के अंतर्गत आते हैं. AAP जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29-ए के तहत रजिस्टर्ड एक राजनीतिक दल है जिसमें लोगों का यूनियन भी शामिल है.'
गैरकानूनी हिरासत में नहीं हैं केजरीवाल
ईडी ने अपने जवाब में केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी बताते हुए कहा कि आज की तारीख में खुद दिल्ली के सीएम ने हिरासत पर सवाल उठाने का अपना अधिकार छोड़ दिया है और याचिकाकर्ता को अब यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि आज की तारीख में वो गैरकानूनी हिरासत मे है.'
ईडी ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में यह भी कहा कि "पीएमएलए की धारा 16 और संविधान के अनुच्छेद 220AF की सभी जरूरी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया गया था. इस मामले पर अदालत की ओर से 13 अप्रैल को फिर से सुनवाई होने की उम्मीद है. आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें एक बार फिर से 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.