Arvind Kejriwal Arrested: दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तीन बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है. आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया इस मामले में सलाखों के पीछे है. वहीं बीते दिनों बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी जेल में हैं.
दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में CM केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के अगले CM को लेकर सियासी गलियारो में कयासों का बाजार गर्म है. केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो वह जेल से सरकार चलाएंगे. ऐसा कोई नियम नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से रोकता हो क्योंकि उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. ऐसे में सवाल अब यह उठने लगा है कि क्या केजरीवाल जेल से ही सरकार को चलाएंगे या अपनी पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे.
चर्चा है कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है. संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को जेल में रहते हुए सरकार चलाने का कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला है. राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण का कहना है कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है. अब अगर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो यह अदालत तय करेगा कि वह उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियों को निभाने देता है या नहीं. ऐसे मामलों मे संवैधानिक नियम-कायदे जैसी कोई बात नहीं है.
वहीं रिटायर्ड जज सुधीर अग्रवाल का कहना है "किसी सरकारी आला-अधिकारी को सलाखों के पीछे जाने की सूरत में उसे निलंबित करने का कानून है, लेकिन राजनेताओं पर कानूनी तौर पर ऐसी कोई रोक नहीं है. दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसे में अगर CM केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने के विकल्प पर विचार कर सकता है."
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज देशभर में आम आदमी पार्टी विरोध-प्रदर्शन करने वाली है. वहीं ईडी ऑफिस के बाहर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है. गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने पूरी रात ईडी के लॉकअप में गुजारी है. दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सैगल का कहना है कि जेल में रहते हुए केजरीवाल पर भी वही जेल नियमावली लागू होगी जो अन्य कैदियों के लागू लिए है. केजरीवाल के लिए जेल नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता. जेल में रहते हुए किसी से मिलने की इजाजत जेल नियमावली के नियमों के तहत दी जाएगी.