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'जेल से नहीं चलेगी दिल्ली की सरकार', कोर्ट के बाद अब LG विनय कुमार सक्सेना ने भी AAP को दिया झटका

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट के बाद एक और बड़ा झटका लगा है. एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा है कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलेगी.

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Edited By: India Daily Live
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Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के सामने संकट खड़ा हो गया है. आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वे सीएम के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि जेल से ही सरकार चलाएंगे.

अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी. एलजी विनय कुमार सक्सेना ने ये बातें एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में रहने के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अपने मंत्रियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं.

इस पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए शिकायत की है. इसके एक दिन बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार जेल से नहीं चलेगी. नई दिल्ली में एक न्यूज चैनल के समिट में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को इस बारे में आश्वस्त कर सकता हूं.

अरविंद केजरीवाल ने कहा था, नहीं छोड़ेंगे सीएम पद

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने पिछले हफ्ते केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो जेल से ही सरकार चलाएंगे.

ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने जल मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को दो दिशा-निर्देश जारी किए हैं. एक में पानी और सीवर से संबंधित शिकायतों का समाधान करने को कहा है तो दूसरे में शहर के सभी मोहल्ला क्लीनिकों में दवाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है.

मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल के खिलाफ उपराज्यपाल के पास शिकायत दर्ज कराई थी. पूछा था कि केजरीवाल की ओर से एक आदेश बनाने के लिए दिल्ली सरकार का लेटरहेड कैसे मनगढ़ंत किया गया था.

हाईकोर्ट से भी लगा केजरीवाल को झटका

अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है. ईडी बताए कि उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है?

इस पर ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बहस की. हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 3 अप्रैल की तारीख तय की है. यानी हाईकोर्ट से भी केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है.