चुनाव से ठीक पहले ही आंध्र के 8 विधायक हुए अयोग्य घोषित, जानें विधान सभा अध्यक्ष ने क्यों की कार्रवाई
Andhra Pradesh Assembly Election: लोक सभा और विधान सभा चुनाव से ठीक पहले आंध्र प्रदेश के 8 विधायकों को दलबदल नियम की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
Andhra Pradesh Assembly Election: जहां देश में लोक सभा नजदीक आ चुके हैं वहीं दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में लोक सभा के साथ ही विधान सभा के चुनाव भी सर पर है. सभी पार्टियां इसको लेकर अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हैं. इसी बीच विधान सभा अध्यक्ष तम्मिनेनी सीताराम ने 8 मौजूदा विधायकों को अयोग्य घोषित करते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी है.
आंध्र प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तम्मिनेनी सीताराम ने प्रदेश की सत्तारुढ़ पार्टी वाईएसआरसीपी के चार और मुख्य विपक्षी पार्टी टीडीपी के भी चार सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी है. 27 फरवरी 2024 (मंगलवार) को विधान सभा अध्यक्ष कार्यालय की ओर से जारी हुए लेटर के अनुसार प्रदेश के 8 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है.
सत्तापक्ष-विपक्ष दोनों के 4-4 विधायक अयोग्य
इन अयोग्य विधायकों में टीडीपी के मदालो गिरिधर राव, करणम बलराम, वल्लभनेनी वामसी और वासुपल्ली गणेश हैं. वहीं वाईएसआरसीपी के अनम रामनारायण रेड्डी, मेकापति चंद्रशेखर रेड्डी, के श्रीधर रेड्डी और उंदावल्ली श्रीदेवी शामिल हैं.
दलबदल नियम के वजह से हुए अयोग्य
विधान सभा अध्यक्ष कार्यालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार सभी विधायकों को भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार दलबदल नियमों के आधार पर फैसला किया गया है. जिसके तहत 26 फरवरी 2024 को विधान सभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया है. हालांकि विधायकों को अयोग्य घोषित करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को इसके लिए नोटिस भी जारी किया था.