Article 370 SC Verdict : केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने घाटी से सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को वैध करार दिया है. ये फैसला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनाया.