Air India News: नागरिक उड्डयन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने फ्लाइट के ड्यूटी टाइम और चालक दल के लिए रेस्ट करने का सिस्टम नहीं होने पर एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. विमानन नियामक ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि उन्होंने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) और फ्लाइट क्रू की थकान प्रबंधन प्रणाली (FMS) यानी रेस्ट करने का सिस्टम से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया है.
बयान में कहा गया है कि विमानन में हाई लेबल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं. डीजीसीए ने एफडीटीएल और एफएमएस नियमों के संबंध में ऑपरेटर की ओर से नियामक अनुपालन की पुष्टि के लिए इस साल जनवरी में एयर इंडिया लिमिटेड का स्पॉट ऑडिट किया गया है.
डीजीसीए ने कहा कि उन्होंने ऑडिट के दौरान साक्ष्य इकट्ठा किए और यहां तक कि जहाजों के बेड़े के अनुसार रैंडम रिपोर्ट्स की भी जांच की गई है. इसमें कहा गया है कि डीजीसीए भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा के हाई लेबल को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. कहा गया है कि रिपोर्टों और सबूतों की जांच के बाद पता चला है, एयर इंडिया लिमिटेड ने कुछ मामलों में 60 साल से अधिक उम्र के फ्लाइट क्रू के साथ उड़ान संचालित की, जो विमान नियम, 1937 के नियम 28 ए के उप नियम (2) का उल्लंघन है.
एविएशन वॉचडॉग ने कहा कि एयर इंडिया को पर्याप्त वीकेंड रेस्ट, अल्ट्रा-लॉन्ग रेंज (यूएलआर) फ्लाइटों से पहले-बाद में पूरा आराम और फ्लाइट क्रू को लेओवर पर पर्याप्त आराम देने में भी कमी पाई गई, जो कि नागरिक उड्डयन जरूरतों के मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन है. नियामक ने कहा है कि उसे ऑडिट के दौरान ड्यूटी टाइम से ज्यादा होने, गलत तरीके से प्रशिक्षण रिकॉर्ड, ओवरलैपिंग कर्तव्यों के कई सबूत मिले हैं.