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IAF की बदनामी होगी... विंग कमांडर पर यौन शोषण का आरोप, फिर भी मिल गई 'प्री अरेस्ट बेल',

विंग कमांडर अपनी ही जूनियर के साथ रेप जैसे गंभीर आरोप के मामले में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि कोर्ट की परमिशन के बिना चार्जशीट दाखिल नहीं की जानी चाहिए.

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Edited By: India Daily Live
 Jammu and Kashmir HC
Courtesy: Social Media

भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अपनी ही जूनियर के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि इस मामले की जांच को जारी रखा जाएगा. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि कोर्ट की परमिशन के बिना चार्जशीट दाखिल नहीं की जानी चाहिए.

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम उजागर नहीं किया गया है, उसे गिरफ्तार करने से उसकी प्रतिष्ठा और सेना में उसके करियर दोनों को नुकसान हो सकता है. कोर्ट ने विंग कमांडर के लिए जमानत की कुछ शर्तें भी तय कर दी है.

विंग कमांडर को मिली अग्रिम जमानत

भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर को अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा, विंग कमांडर को 50,000 रूपये की दो जमानत राशि और उतनी ही राशि का निजी मुचलका भरना होगा. इसके अलावा अपने सीनियर अधिकारी की आज्ञा के बिना वो जम्मू-कश्मीर छोड़ कर नहीं जा सकते हैं.

गवाहों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं

इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, विंग कमांडर को अभियोजन पक्ष के गवाहों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करना है. उसे 14 से 16 सितंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच और जब भी बुलाया जाए तो कोर्ट में होने के लिए आना पड़ेगा.

क्या है पूरा मामल?

बता दें कि विंग कमांडर पर महिला फ्लाइंग ऑफिसर से रेप, मानसिक उत्पीड़न और पीछा करने के गंभीर आरोप लगा था. इन आरोपों की जांच के लिए वायुसेना ने आदेश दिए. यह घटना जम्मू-कश्मीर में एक वायुसेना स्टेशन में हुई थी. महिला फ्लाइंग ऑफिसर की शिकायत पर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने वायुसेना स्टेशन के विंग कमांडर के खिलाफ FIR दर्ज की है. पीड़िता ने बताया था कि यह घटना 31 दिसंबर, 2023 की रात को आयोजित एक नए साल की पार्टी के दौरान हुई थी. इस दौरान अधिकारी ने अपने कमरे में उसका यौन उत्पीड़न किया था.

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