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'हॉरर किलिंग' से दहला अहमदाबाद, पिता और चाचा ने मिलकर छीनी 19 साल की बेटी की सांसें

Ahmedabad Horror killing: गुजरात के अहमदाबाद में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है जिसमें झूठे सम्मान के नाम पर 19 वर्षीय युवती की हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने मृतक महिला के पिता, दो चाचा और दो चचेरे भाई हैं जो अहमदाबाद के दस्करोई तहसील के रहने वाले हैं को गिरफ्तार कर लिया है.

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Edited By: India Daily Live
Horror Killing
Courtesy: Freepik

Ahmedabad Horror killing: एक हॉरर किलिंग की घटना में, अहमदाबाद में एक 19 वर्षीय महिला की कथित तौर पर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई, क्योंकि वे उसके एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध को मंजूर नहीं कर रहे थे, जो उसी समुदाय और गांव का था.

हत्या कर गांव में शव को जलाया

कंभा पुलिस ने महिला के पिता, चाचाओं और चचेरे भाइयों सहित पांच लोगों को न केवल उसकी हत्या करने के लिए, बल्कि उसके शव को दस्क्रोई तहसील के अपने बकरोल गांव में गुप्त रूप से जलाकर निपटाने की कोशिश करने के लिए भी गिरफ्तार किया.

मंसी उर्फ हीना सोलंकी की हत्या के लिए गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में उसके पिता अरविंद सिंह सोलंकी, चाचा पोपट सिंह और नटवर सिंह और चचेरे भाई गजेंद्र सिंह और नटवर सिंह शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, चचेरे भाई में से एक को छोड़कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

प्रेम संबंध से खुश नहीं था परिवार

6 सितंबर की रात को उन्हें सूचना मिली कि बकरोल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव जला दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने गांव के श्मशान घाट से एक महिला के आधे जले हुए अवशेष बरामद किए.

पुलिस ने पता लगाया कि मंसी अपने ही गांव और समुदाय के एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में थी. वह कथित तौर पर पहले भी दो बार भाग गई थी, जिसके कारण उसका परिवार "समुदाय में अपमान" से बचने के लिए अहमदाबाद शहर में स्थानांतरित हो गया था. मंसी के परिवार ने उसे अपने रिश्ते को खत्म करने का प्रयास किया, जिसे वे अपने सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं समझते थे. हालांकि, महिला ने जोर देकर कहा कि वह उससे शादी करेगी.

धार्मिक यात्रा के नाम पर रची हत्या की साजिश

पुलिस के अनुसार, मंसी के परिवार के सदस्यों ने इस तरह उसकी हत्या की साजिश रची. वे एक धार्मिक यात्रा पर निकले और कथित तौर पर नर्मदा नहर के पास वडोदरा-हालोल राजमार्ग पर उसका गला घोंट दिया. सबूत नष्ट करने के प्रयास में, उन्होंने कथित तौर पर लकड़ी और डीजल के साथ गांव के श्मशान घाट में उसका शव जला दिया.

पुलिस भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103 (1) (हत्या), 61(2)(a) (आपराधिक साजिश) और 238 (a) (अपराध के सबूत को गायब करना या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना) सहित अन्य के तहत दर्ज मामले में शिकायतकर्ता है. इंस्पेक्टर एन एन परगी ने कहा कि मामले में पांचवें आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास चल रहे हैं.