सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को जमानत नहीं मिली है.जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद वह न्यायिक हिरासत में ही रहेंगी. रान्या राव को एक और कानूनी झटका लगा है, 64वें सिटी सिविल और सत्र न्यायालय ने चल रहे सोने की तस्करी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.
यह घटना 14 मार्च को आर्थिक अपराधों की विशेष अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद हुई है. दोनों निचली अदालतों द्वारा उन्हें राहत देने से इनकार करने के बाद राव की कानूनी टीम अब उच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रही है, जो उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उनका अंतिम विकल्प होगा.
जमानत अस्वीकार करने के कारण
अपने आदेश में अदालत ने उसे ज़मानत देने से इनकार करने के कई कारण बताए. जांच अधिकारियों ने अदालत को बताया कि रान्या के मामले के अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं. उन पर अपनी लगातार विदेश यात्राओं के दौरान कस्टम बैगेज नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप है. रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ़ एक साल के भीतर 27 बार विदेश यात्रा की थी.
अधिकारियों ने तर्क दिया कि अगर उसे जमानत दी जाती है, तो वह संभावित रूप से सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है या जांच को गुमराह कर सकती है. अदालत ने उन आरोपों पर भी ध्यान दिया कि वह 28 प्रतिशत सीमा शुल्क की चोरी में शामिल थी, जिससे सरकारी खजाने को कुल 4,83,72,694 रुपये का नुकसान हुआ. अदालत ने तर्क अपने में कहा कि अगर उसे जमानत मिलती है तो वह देश छोड़कर भाग सकती है. इस बात की भी चिंता थी कि वह संभावित रूप से गवाहों को प्रभावित कर सकती है या जांच में बाधा डाल सकती है.