Action On SIMI: केंद्र सरकार ने बीते दिनों स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर लगे प्रतिबंध को पांच सालों के लिए और बढ़ा दिया था. SIMI पर यह कार्रवाई यूएपीए के तहत की गई थी. इसी बीच अब खबर है कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को भी वो सभी शक्तियां दे दी है जिसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी यूएपीए के तहत इस संगठन को गैरकानूनी घोषित कर सकते हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार यह निर्देश देती है कि धारा 7 के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां और उक्त अधिनियम की धारा 8 का प्रयोग राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा गैरकानूनी संगठन सिमी के संबंध में भी किया जाएगा.
आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियों के प्रावधानों के तहत सिमी को गैरकानूनी संघ घोषित करने की सिफारिश की थी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 29 जनवरी को सिमी पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ाते हुए कहा था कि यह समूह देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल रहा है. आपको बताते चलें, साल 2001 में पहली बार सिमी को गैरकानूनी घोषित करते हुए 2002 में प्रतिबंधित किया गया था. इसके बाद तब से तब से समय-समय पर प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है.