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'न सबूत, न रिकवरी, न पैसे..' अरविंद केजरीवाल के लिए ED से भिड़ेगा इंडिया ब्लॉक, संजय सिंह ने बताया प्लान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत की राह मुश्किल होती जा रही है. उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी तो हाई कोर्ट में मामला उलझ गया. संजय सिंह ने दावा किया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ईडी की मंशा संदेह के दायरे में है. उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अब इंडिया ब्लॉक, संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाला है.

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Arvind Kejriwal
Courtesy: Social Media

आम आदमी पार्टी (AAP) ने संजय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया है. रविवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ईडी दुर्भावना पूर्ण तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री को जानबूझकर फंसाया जा रहा है. उनके खिलाफ न सबूत हैं, न ही कोई बरामदगी हुई है लेकिन उन्हें जेल में रखा गया है. जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को उनकी जमानत दे दी तो बिना जमानत के आदेश के ही ईडी ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया. ईडी साजिशन चाहती है कि मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे रहें, उन्हें जमानत न मिले.

संजय सिंह ने कहा, 'राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम कर रही है. ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे की रिकवरी नहीं है. इसलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं. ED के लोग बिना ऑर्डर की कॉपी लिए असंवैधानिक, अवैध तरीके से हाईकोर्ट पहुंच गए. उस बेल पर स्टे ले आए. केंद्र सरकार, पीएम मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया.' 

अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति केस में जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं. अब वे 12 जुलाई तक CBI की हिरासत में हैं. संजय सिंह ने कहा है कि संसद सत्र में इंडिया ब्लॉक के नेता ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ संसद भवन में सोमवार सुबह 10.30 पर धरना देंगे. विपक्षी गठबंधन के सांसद, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ संसद में भवन में जुटेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे.

 

कब तक जेल में रहेंगे केजरीवाल?

दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक CBI की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट की वैकेशन जज सुनैना शर्मा ने तीन दिन की हिरासत अवधि खत्म होने के बाद जमानत बढ़ाई थी. CBI ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था.

अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने क्या कहा था?

CBI की कस्टडी का विरोध अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने किया. उन्होंने कोर्ट में कहा कि इस केस की जांच अगस्त 2022 से चल रही है. केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं फिर भी उन्हें क्यों जेल में रखा गया है. जज अमिताभ रावत ने 26 जून को तीन दिन के लिए पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था. 

कब से जेल में हैं केजरीवाल?

कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की गिरफ्तारी अवैध नहीं है. मंगलवार को जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से पूछताछ की थी. वे मनी लॉन्ड्रिंग केस में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. मई में उन्हें आम चुनावों में प्रचार के लिए 1 जून तक जमानत मिली थी. 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ा था.