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2G स्कैम में ए. राजा की क्या बढ़ने वाली है मुसीबत? बरी के खिलाफ CBI अपील पर होगी सुनवाई

सीबीआई के वकील संजय जैन ने न्यायमूर्ति विकास महाजन के समक्ष दलील रखते हुए अनुरोध किया कि इस मामले में सुनवाई के लिए कई तिथियां निर्धारित की जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह मामला बेहद विस्तृत है और इसमें रिकॉर्ड की मात्रा अत्यधिक है, इसलिए इसे किसी अन्य तिथि पर सूचीबद्ध कर सुनवाई का कार्यक्रम तय किया जा सकता है.

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Edited By: Reepu Kumari
Ready to hear appeal against acquittal of A Raja, others in 2G case: CBI
Courtesy: Pinterest

2G Scam: जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और अन्य 16 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अपील अब सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है.

 इस संबंध में सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया.

CBI ने न्यायालय से सुनवाई की तारीखें तय करने का अनुरोध किया 

सीबीआई के वकील संजय जैन ने न्यायमूर्ति विकास महाजन के समक्ष दलील रखते हुए अनुरोध किया कि इस मामले में सुनवाई के लिए कई तिथियां निर्धारित की जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह मामला बेहद विस्तृत है और इसमें रिकॉर्ड की मात्रा अत्यधिक है, इसलिए इसे किसी अन्य तिथि पर सूचीबद्ध कर सुनवाई का कार्यक्रम तय किया जा सकता है.

2जी स्पेक्ट्रम घोटाला: देश का बहुचर्चित मामला

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक माना जाता है. इसमें आरोप लगाया गया था कि 2008 में स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताएं बरती गईं, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ. इस मामले में ए. राजा और डीएमके नेता कनिमोझी समेत कई अन्य को आरोपी बनाया गया था, लेकिन विशेष सीबीआई अदालत ने 2017 में सभी को बरी कर दिया था.

सीबीआई का दावा: बरी किए जाने के फैसले में खामियां

सीबीआई का कहना है कि विशेष अदालत का फैसला त्रुटिपूर्ण था और कानूनी रूप से कमजोर आधार पर आरोपियों को राहत दी गई थी. एजेंसी ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी अपील में कहा है कि पर्याप्त सबूतों को नजरअंदाज किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष को नुकसान हुआ. 

अब देखने वाली बात होगी कि उच्च न्यायालय इस मामले में सुनवाई के दौरान क्या निर्णय लेता है और क्या सीबीआई की अपील को स्वीकार किया जाता है या नहीं.