कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को साल 1984 के सिख दंगों के एक मामले में दोषी ठहराया गया है. दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को साल 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली में दो सिखों की हत्या के मामले में उन्हे दोषी ठहराया. उन पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया और भीड़ ने दो सिखों की हत्या कर दी.
सज्जन कुमार की सजा पर बहस 18 फरवरी को होगी. पूर्व कांग्रेस सांसद इस दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन पर एक नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या करने वाली भीड़ का नेतृत्व करने और उसे उकसाने का आरोप लगाया गया था.
#WATCH | Delhi: On former Congress MP Sajjan Kumar's conviction in a 1984 anti-Sikh riot case, Delhi Sikh Gurudwara Management Committee (DSGMC) General Secretary Jagdip Singh Kahlon says, "... Sajjan Kumar who was leading the Sikh massacre 40 years ago has been convicted and he… pic.twitter.com/Hu8SBh7amf
— ANI (@ANI) February 12, 2025
पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मौत के बाद भड़के थे दंगे
आपको बता दें कि ये दंगे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद भड़के थे. बता दें सिख दंगों को भड़काने के एक मामले मेंं दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में पूर्व कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई है उम्र कैद की सजा
गौर करने वाली बात है कि दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सज्जन कुमार को सिख दंगों के मामले में दोषी ठहराया है. उन्हें कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी.वो सिख दंगों के दौरान हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाए गए थे. इस मामले में वो पहले से ही वे तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं.
किन धाराओं में केस दर्ज
सिख दंगों के दौरान वो कांग्रेस में थे. उनके खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में केस दर्ज कराया गया था. उन पर IPC की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 लगाई गई थी.