1984 Anti Sikh Riots Case Ex-Congress MP Sajjan Kumar: पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार हिंसा के मामले में मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इससे पहले विशेष अदालत ने 12 फरवरी को सज्जन कुमार को अपराध के लिए दोषी ठहराया था. कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए तिहाड़ सेंट्रल जेल के अधिकारियों से उनके मानसिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर एक रिपोर्ट भी मांगी थी.
1984 anti-Sikh riots case | Delhi's Rouse Avenue court awards life sentence to Sajjan Kumar in the 1984 anti-Sikh riots case
— ANI (@ANI) February 25, 2025
He was convicted in a case related to the killing of a father-son duo in the Saraswati Vihar area on November 1, 1984.
Former Congress MP Sajjan Kumar… pic.twitter.com/ixktHeU9LJ
सज्जन कुमार पहले से ही एक केस में दोषी पाए गए थे और उन्हें आजीवन कारावाज की सजा सुनाई गई थी. वह उम्रकैद की सजा काट रहे थे. और अब यह दूसरी बार है जब उन्हें उम्रकैद की सजा मिली है. इस मामले में दिल्ली पुलिस और पीडितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए कोर्ट ने फांसी देने की सजा सुनाने की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना.
दिल्ली में भड़के सिख दंगों के दौरान जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की 1 नवंबर, 1984 को हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह द्वारा हत्या के बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़के थे. 1984 में जून में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अक्टूबर में सिख अंगरक्षकों ने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी. ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत पंजाब के अमृतसर में सिखों के पवित्र तीर्थस्थल स्वर्ण मंदिर में छिपे जरनैल सिंह भिंडरावाले सहित सिख आतंकवादियों को निकालने के लिए चलाया गया था.