menu-icon
India Daily

1984 Sikh Anti Riots Case: कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा, सिख विरोधी दंगे के ठहराए गए थे दोषी

1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दोषी पाए गए सज्जन कुमार को विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की वीशेष अदालत ने उन्हें यह सजा सुनाई. 

auth-image
Edited By: Gyanendra Tiwari
sajjan kumar

1984 Anti Sikh Riots Case Ex-Congress MP Sajjan Kumar: पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार हिंसा के मामले में मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इससे पहले विशेष अदालत ने 12 फरवरी को सज्जन कुमार को अपराध के लिए दोषी ठहराया था. कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए तिहाड़ सेंट्रल जेल के अधिकारियों से उनके मानसिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर एक रिपोर्ट भी मांगी थी. 

सज्जन कुमार पहले से ही एक केस में दोषी पाए गए थे और उन्हें आजीवन कारावाज की सजा सुनाई गई थी. वह उम्रकैद की सजा काट रहे थे. और अब यह दूसरी बार है जब उन्हें उम्रकैद की सजा मिली है. इस मामले में दिल्ली पुलिस और पीडितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए कोर्ट ने फांसी देने की सजा सुनाने की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना.

दिल्ली में भड़के सिख दंगों के दौरान जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की 1 नवंबर, 1984 को हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के थे सिख विरोधी दंगे

31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह द्वारा हत्या के बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़के थे. 1984 में जून में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अक्टूबर में सिख अंगरक्षकों ने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी. ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत पंजाब के अमृतसर में सिखों के पवित्र तीर्थस्थल स्वर्ण मंदिर में छिपे जरनैल सिंह भिंडरावाले सहित सिख आतंकवादियों को निकालने के लिए चलाया गया था.